Mumbai Court Acquits Businessman in Extortion Case Linked to Dawood Ibrahim Gang महाराष्ट्र: जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी बरी, Delhi Hindi News - Hindustan
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महाराष्ट्र: जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी बरी

मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी भाटी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान अस्पष्ट हैं और शिकायत में सीधे तौर पर भाटी के खिलाफ आरोप नहीं हैं। जज ने कहा कि उपलब्ध सबूत भी...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 13 May 2025 10:26 PM
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महाराष्ट्र: जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी बरी

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में एक व्यवसायी को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस द्वारा दर्ज गवाहों के बयान अस्पष्ट व सुनी-सुनाई बातों पर आधारित बताया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष जज चकोर बाविस्कर ने पिछले महीने भाटी को राहत दी थी। भाटी पर अतीत में दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध रखने का आरोप था। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। एक व्यवसायी ने 2022 में शहर के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि भाटी और भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट ने भाटी की जन्मदिन पार्टी के दौरान उससे पैसे वसूलने की कोशिश की थी।

भाटी ने मामले में बरी करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी। अदालत ने कहा कि शिकायत में भाटी के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है। जज ने व्यवसायी को बरी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत, अगर साबित भी हो जाते हैं, तो भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

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