महाराष्ट्र: जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी बरी
मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली के मामले में व्यवसायी भाटी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान अस्पष्ट हैं और शिकायत में सीधे तौर पर भाटी के खिलाफ आरोप नहीं हैं। जज ने कहा कि उपलब्ध सबूत भी...

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली के एक मामले में एक व्यवसायी को बरी कर दिया। अदालत ने पुलिस द्वारा दर्ज गवाहों के बयान अस्पष्ट व सुनी-सुनाई बातों पर आधारित बताया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के विशेष जज चकोर बाविस्कर ने पिछले महीने भाटी को राहत दी थी। भाटी पर अतीत में दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध रखने का आरोप था। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ। एक व्यवसायी ने 2022 में शहर के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि भाटी और भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट ने भाटी की जन्मदिन पार्टी के दौरान उससे पैसे वसूलने की कोशिश की थी।
भाटी ने मामले में बरी करने का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दायर की थी। अदालत ने कहा कि शिकायत में भाटी के खिलाफ सीधे तौर पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है। जज ने व्यवसायी को बरी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत, अगर साबित भी हो जाते हैं, तो भी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।