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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीMajor Changes in Small Savings Schemes from October 2024

एक से अधिक पीपीएफ खाता होने पर ब्याज में कटौती होगी

सरकार डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में अहम बदलाव करने जा रही है। इसमें पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत खाता शामिल हैं। एक से अधिक पीपीएफ खाते होने पर ब्याज में कटौती होगी। नए नियम एक...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 27 Aug 2024 01:39 PM
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शोल्डर -- छोटी बचत योजनाओं में एक अक्तूबर 2024 से होंगे अहम बदलाव नई दिल्‍ली, एजेंसी। डाकघर की छोटी बचत योजनाओं में सरकार अहम बदलाव करने जा रही है। इन योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत खाता आदि शामिल हैं। एक से अधिक पीपीएफ खाता होने पर ब्याज में कटौती होगी। नए बदलाव एक अक्तूबर 2024 से लागू होंगे।

वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नियमों के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई खाता अनियमित पाया जाता है तो उसे जरूरी अनुपालन प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी अन्यथा खाता बंद हो सकता है। विभाग ने बदलाव के लिए छह श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इसमें अनियमित राष्ट्रीय बचत योजना खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, एनआरआई द्वारा पीपीएफ खाते का विस्तार और अभिभावकों के अलावा दादा-दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते का नियमितीकरण मुख्य तौर पर शामिल हैं।

पीपीएफ खाता

1. एक से अधिक खाते : ऐसे मामले में लागू ब्याज केवल प्राथमिक खाते पर ही मिलेगा। बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो।

- दूसरे खाते की शेष राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा। दूसरे खाते में अतिरिक्त शेष राशि शून्य प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाएगी।

- यदि कोई तीसरा खाता भी है तो उसे खोलने की तिथि से शून्य प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज मिलेगा।

2. नाबालिग के नाम खाता : बच्चों या नाबालिगों के नाम पर खोले गए अनियमित पीपीएफ खातों पर उनके वयस्क होने तक डाकघर बचत खाते की सामान्य ब्याज दर मिलेगी। बालिग होने पर पीपीएफ ब्याज दर मिलेगी।

सुकन्या समृद्धि योजना

- दादा-दादी (जो कानूनी अभिभावक नहीं हैं) द्वारा खोले गए खातों के मामलों में खाते की संरक्षकता बच्चे के कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

- यदि एक ही परिवार में दो खाते खोले गए हैं तो अनियमित खाते को बंद कर दिया जाएगा। अनियमित खाते का मतलब सालाना न्यूनतम राशि न जमा करना है।

अनियमित राष्ट्रीय बचत खाता

- राष्ट्रीय बचत योजना से जुड़े तीन तरह के खातों अकाउंट के लिए नियम बदले गए हैं। इसमें अप्रैल 1990 से पहले खोले गए दो खाते और इसके बाद खोले गए दो से अधिक खाते शामिल हैं।

- इसमें पहले प्रकार के खातों के लिए 0.20 प्रतिशत डाकघर बचत खाता ब्याज अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। जबकि अन्य प्रकार के खातों पर सामान्य ब्याज ही मिलेगा।

- तीसरे खाते पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी मूल राशि वापस कर दी जाएगी।

डाकघरों के लिए निर्देश

सभी डाकघरों को खाताधारकों से उनकी पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी लेनी होगी। नियमितीकरण आवेदन जमा करने से पहले सिस्टम को अपडेट करना होगा। खाताधारकों को इन बदलावों के बारे में जानकारी देनी होगी।

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