नगालैंड के एक और जिले में अफस्पा लागू
केंद्र सरकार ने नगालैंड के मेलुरी जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) लागू किया है। इससे पहले, राज्य के आठ जिलों में भी अफस्पा लगाया गया था। यह निर्णय मेलुरी जिले को...

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने नगालैंड के मेलुरी जिले में छह महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) मंगलवार को लागू कर दिया। इससे दो दिन पहले ही राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा लगाया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि नगालैंड सरकार ने नवंबर 2024 में फेक जिले से मेलुरी जिले का निर्माण किया था, लेकिन 30 मार्च को सात अन्य जिलों के साथ इसे भी अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। इस कारण यहां अफस्पा लागू किया जा रहा है। अफस्पा अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों को व्यापक शक्तियां देता है और केंद्र की मंजूरी के बिना उनके खिलाफ मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है।
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