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अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर मूल्य में हेरफेर का लगा था आरोप

गौतम अदाणी और राजेश अदाणी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 388 करोड़ रुपए के बाजार विनियमन के उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 2012 में उनके...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 17 March 2025 07:49 PM
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अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर मूल्य में हेरफेर का लगा था आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अदाणी को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली। उच्च न्यायालय ने उन्हें करीब 388 करोड़ रुपए के बाजार विनियमन के कथित उल्लंघन के मामले से बरी कर दिया है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने 2012 में अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके प्रवर्तक गौतम अदाणी, राजेश अदाणी के खिलाफ मामला शुरू किया था और उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही साथ चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2019 में दोनों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक याचिका दायर कर उसी साल के सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सत्र न्यायालय ने उन्हें मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस आर एन लड्ढा की उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और दोनों को मामले से मुक्त कर दिया।

साल 2012 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने अदाणी सहित 12 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दायर की थी, लेकिन मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मई 2014 में उन्हें मामले से बरी कर दिया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

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