तिहाड़ जेल में चल रहे वसूली रैकेट से दिल्ली HC भी नाराज,सीबीआई को दिए जांच के आदेश
देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में वसूली का रैकेट चल रहा है। इस रैकेट कैदियों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। अब इसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा है।

देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में वसूली का रैकेट चल रहा है। इस रैकेट कैदियों और जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है। अब इसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीबीआई को इस मामले की प्रारंभिक जांच करने को कहा है। कोर्ट ने इस वसूली रैकेट की जांच कर 11 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अभी मई महीना शुरू हुआ है,ऐसे में सीबीआई अधिकारियों के पास जांच करने के लिए तीन महीने से ज्यादा का वक्त है।
दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि वसूली का यह रैकेट जेल परिसर के अंदर कुछ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए चलाया जा रहा था। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को भी जेल अधिकारियों की ओर से प्रशासनिक और पर्यवेक्षी चूक की जांच के लिए एक प्रशासनिक जांच करने का निर्देश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत ने सीबीआई और प्रधान सचिव को 11 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा सीलबंद लिफाफे में दाखिल एक रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद पारित किया,जिसमें आपराधिक गतिविधियों सहित तिहाड़ जेल के कामकाज में कुछ अनियमितताओं और अवैधताओं को उजागर किया गया था।