दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन; CBI ने ED अधिकारी के खिलाफ दर्ज किया केस, 5 करोड़ की रिश्वत का मामला
वत्स ने ईडी को बताया कि सांगवान ने दिसंबर 2022 में उसे खत्री से मिलवाया था। वत्स ने कहा कि उसने आरोपियों की सूची से ढल का नाम हटाने के लिए सांगवान और खत्री को 50 लाख रुपये का भुगतान किया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सहायक निदेशक पवन खत्री के खिलाफ करप्शन केस दर्ज किया है। शराब कारोबारी अमनदीप ढल की ओर से 5 करोड़ रुपये के भुगतान के मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया। ढल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मदद हासिल करना चाहता था। ED ने पिछले महीने सहायक निदेशक पवन खत्री और अन्य आरोपियों के यहां छापा मारा था। इस दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत राशि बरामद की गई थी। पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने अगस्त की शुरुआत में मामला सीबीआई को भेज दिया, जिसने 25 अगस्त को मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
अधिकारियों ने बताया कि खत्री और ढल के साथ CBI ने एअर इंडिया के सहायक महाप्रबंधक दीपक सांगवान, क्लेरिजेस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विक्रमादित्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स और 2 अन्य- ईडी में एक यूडीसी नितेश कोहर और बीरेंद्र पाल सिंह को भी नामजद किया है। सीबीआई की यह कार्रवाई ED की एक शिकायत पर शुरू की गई थी। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति घोटाले की जांच के दौरान पाया गया कि मामले के आरोपी अमनदीप ढल और उसके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने 5 करोड़ रुपये की रिश्वत चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण वत्स को ईडी जांच में मदद की व्यवस्था करने के लिए दी थी। उन्होंने बताया कि वत्स ने ईडी को बताया कि सांगवान ने दिसंबर 2022 में उसे खत्री से मिलवाया था।
ED ने CBI को सौंपी थी जांच
अधिकारियों के अनुसार, प्रवीण वत्स ने कहा कि उसने आरोपियों की सूची से ढल का नाम हटाने के लिए सांगवान और खत्री को 50 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। दिसंबर 2022 में वसंत विहार में आईटीसी होटल के पीछे पार्किंग वाली जगह पर यह पेमेंट हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने अपनी जांच CBI को सौंपी, जिसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसे लेकर मामला दर्ज किया।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में जेल में बंद कारोबारी अमनदीप सिंह ढल को मेडिकल जांच के लिए शनिवार को एम्स ले जाने का निर्देश दिया। आबकारी नीति से संबंधित अलग-अलग मामलों में सीबीआई और ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए ढल ने स्वास्थ्य आधार पर 2 सप्ताह की जमानत देने की अपील की थी। एचसी ने शुक्रवार को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर ढल की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। साथ ही अदालत ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि आरोपी ऐसे किसी रोग या रोगों से ग्रस्त है जिनका इलाज जेल में नहीं किया जा सकता है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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