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क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब, कितने बोतल की इजाजत? जानें रेलवे का नियम

शराब के अलावा कुछ और भी वस्तुओं को ट्रेन में ले जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे ट्रेन में आग लगने, गंदगी होने, यात्रियों को असुविधा होने और दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Jan 2024 02:10 PM
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क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब, कितने बोतल की इजाजत? जानें रेलवे का नियम

देश में यातायात का प्रमुख और पसंदीदा साधन ट्रेन है। हर दिन ट्रेन से लाखों लोग यात्रा करते हैं। इतने बड़े तंत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम-कायदे बनाए गए हैं जिनका यात्रियों को ध्यान रखना होता है। रेलवे में आप कौन सा सामान लेकर जा सकते हैं और कौन सा नहीं, इसके भी नियम बनाए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं या नहीं? आखिर इसे लेकर क्या नियम है और इसका उल्लंघन करने पर कितनी सजा हो सकती है। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। 

रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन में शराब लेकर जाने की मनाही है। आप शराब पीकर या कोई दूसरा नशा करके भी रेलवे से यात्रा नहीं कर सकते हैं। इसका उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई हो सकती है। नियम के अनुसार, अगर रेलवे प्रशासन को पता चलता है कि रेलवे परिसर में या ट्रेन में कोई व्यक्ति किसी नशीली चीज का सेवन कर रहा है, वह नशे की हालत में है, उपद्रव मचाने या दूसरे यात्रियों को परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका टिकट या पास रद्द किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर उसे 6 महीने तक की जेल और जुर्माने के तौर पर 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। 

ट्रेन में इन चीजों को लेकर जाने की मनाही 
शराब के अलावा कुछ और भी वस्तुओं को ट्रेन में लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे ट्रेन में आग लगने, गंदगी होने, यात्रियों को असुविधा होने और दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है। ऐसी वस्तुओं को लगेज वैन में रखकर ले जाने की भी मनाही है। ट्रेन से यात्रा के दौरान आप स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल और ग्रीस लेकर नहीं जा सकते। इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर रेलवे को आपके खिलाफ ऐक्शन लेने का अधिकार है। यात्री पर 1,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। अगर किसी वर्जित सामग्री के चलते किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी को ही उठाना होगा। 

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