Jharkhand High Court Raises Retirement Age for University Demonstrators to 65 Years विश्वविद्यालयों के ड्रेमोस्ट्रेटरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने का निर्देश, Ranchi Hindi News - Hindustan
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विश्वविद्यालयों के ड्रेमोस्ट्रेटरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 2011 में सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में लागू करने की तिथि नहीं दी गई...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 9 May 2025 08:48 PM
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विश्वविद्यालयों के ड्रेमोस्ट्रेटरों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करने का निर्देश

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के डेमोस्ट्रेटर की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वर्ष 2011 में राज्य सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन है, उसमें उसे लागू करने की तिथि दी जानी चाहिए थी, लेकिन वह तिथि कभी घोषित नहीं की गयी। ऐसे में प्रार्थियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष की जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थियों का आग्रह स्वीकार कर लिया। इस मामले में प्रार्थी भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता सहित एवं अन्य कई लोगों ने याचिका दाखिल की थी।

प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि सरकार ने वर्ष 2011 में एक संकल्प लाते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी डेमोस्ट्रेटर को गैर शैक्षणिक की श्रेणी में डाल दिया। जबकि, इससे पहले डेमोस्ट्रेटर शिक्षक की श्रेणी में आते थे। ऐसा करने से उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 की बजाय 60 वर्ष हो गई। बताया गया कि प्रार्थी संकल्प आने के पहले से ही उक्त पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में उक्त संकल्प लागू नहीं होता है। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों के मामले में सुनवाई करते हुए संकल्प इनपर लागू नहीं होने का आदेश दिया था। लेकिन, सरकार डेमोस्ट्रेटर को 60 साल में साल में सेवानिवृत्त कर रही है। इस पर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। जवाब दाखिल नहीं करने पर सभी विश्ववविद्यालयों पर सरकार ने पांच-पांच हजार का हर्जाना भी लगाया था। इसके बाद अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

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