बिना मान्यता दोबारा खोले गए 13 स्कूलों पर एक-एक लाख का अर्थदंड
Sambhal News - खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल कुमार ने बिना मान्यता के संचालित 13 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करने की संस्तुति की है। ये स्कूल पूर्व में बंद किए गए थे, लेकिन फिर से चालू हो गए थे। इसका...

ब्लॉक क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करने की संस्तुति की गई है। जानकारी के अनुसार, पूर्व में बंद कराए गए गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को कुछ ही दिनों बाद दोबारा से चालू कर दिया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल कुमार ने छापा मारकर स्कूलों की स्थिति की पुनः जांच की। जांच में यह सामने आया कि स्कूलों ने शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए फिर से संचालन शुरू कर दिया था, जिससे शैक्षिक गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी हो रही थी।
इसमें श्री श्याम पब्लिक स्कूल, नगला अजमेरी, गायत्री विद्या मंदिर, हरगोविंदपुर, चंद्रशेखर आजाद पब्लिक स्कूल, बैरपुर महराजी, आजाद पब्लिक स्कूल, कादराबाद, गायत्री गंगे विद्या मंदिर, दबथरा, छोटे लाल मैमोरियल पब्लिक स्कूल, करेला की मढ़ईया, सरस्वती ज्ञान मंदिर, काशीपुर, राधाकृष्ण पब्लिक स्कूल, जुनावई, आदर्श विद्या मंदिर, दबथरा, गंगोत्री पब्लिक स्कूल, दबथरा, इंपीरियल पब्लिक स्कूल, सुल्तानगढ़, सरस्वती ज्ञान मंदिर, पतरिया शामिल हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अंशुल कुमार ने बताया कि बिना मान्यता के स्कूलों का संचालन पूर्णत: अवैध है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ होता है। हमने इन स्कूलों को पुनः बंद कराते हुए प्रति स्कूल ₹1,00,000 अर्थदंड अधिरोपित करने की संस्तुति के साथ रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी है।
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