30 जून तक होल्डिंग टैक्स भुगतान करने पर पांच से दस प्रतिशत छूट
चिरकुंडा नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स धारकों को 5 से 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। 10 हजार से अधिक धारक 30 जून तक इस छूट का लाभ ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, सेना में कार्यरत और...

चिरकुंडा, प्रतिनिधि। चिरकुंडा नगर परिषद ने होल्डिंग टैक्स धारकों को राहत दी गई है। पांच से दस प्रतिशत की छूट दी गई है। 10 हजार से अधिक होल्डिंग धारक 30 जून तक छूट का लाभ ले सकते हैं। नगर के सीनियर सिटीजन, दिव्यांग, सेना में कार्यरत, सेना से रिटायर, ट्रांसजेंडर सामान्य होल्डिंग टैक्स धारक को 5 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। सिटी मैनेजर मुकेश निरंजन ने बताया कि झारखंड नगर पालिका कर संपत्ति संशोधन अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टैक्स 30 जून तक जमा करने पर 5 से 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। टैक्स व्यवसायी होल्डिंग टैक्स धारको को 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
समय पर राशि भुगतान न करने पर प्रत्येक तिमाही का जुर्माना देना होगा। सभी 21 वार्ड में 10 हजार 400 होल्डिंग टैक्स धारक हैं। अधिकतर लोग समय पर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते हैं। जिस कारन जुर्माना भरना पड़ता है। कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार हांसदा ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए होल्डिंग टैक्स में छूट दी गई है। जिनका भी होल्डिंग टैक्स बकाया है। समय पर जमा करा दें। नगर के राजस्व का बड़ा योगदान है। जिनका ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है वह भी करवा लें।
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