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अब PF ट्रांसफर में नहीं होगी देरी, EPFO ने फॉर्म 13 प्रक्रिया को बना दिया आसान

ईपीएफओ के फार्म 13 की प्रक्रिया आसान करने से कई फायदे होंगे, जैसे पहले ट्रांसफर में हफ्तों लगते थे, अब कुछ दिनों में होगा। टैक्स योग्य और गैर-योग्य राशि का स्पष्ट ब्योरा मिलेगा। कर्मचारियों को बार-बार कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 28 April 2025 02:26 PM
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अब PF ट्रांसफर में नहीं होगी देरी, EPFO ने फॉर्म 13 प्रक्रिया को बना दिया आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाता ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 13 की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। इस बदलाव से अब PF ट्रांसफर का क्लेम पहले के मुकाबले तेजी से प्रोसेस होगा और कर्मचारियों को समय बचेगा। यह बदलाव उन सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जो नौकरी बदलते हैं या एक से ज्यादा पीएफ खाते रखते हैं। आइए समझते हैं नए बदलाव:

फॉर्म 13 में क्या बदला?

1. सिंगल-स्टेप ट्रांसफर प्रॉसेस: पहले PF ट्रांसफर के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया (3-level processing) होती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। अब सिर्फ स्रोत कार्यालय (जहां से PF खाता ट्रांसफर हो रहा है) में क्लेम मंजूर होने के बाद, पैसा सीधे नए खाते में जोड़ दिया जाएगा। दूसरे कार्यालय में दोबारा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी।

2. ऑटोमैटिक जुड़ जाएंगे पुराने PF का बैलेंस और पेंशन सर्विस: स्रोत कार्यालय से मंजूरी मिलते ही, कर्मचारी का PF बैलेंस और पेंशन सेवा का समय नए खाते में ऑटोमैटिक जुड़ जाएगा।

3. समय बचेगा, सर्विस होगी तेज: EPFO के 25 अप्रैल के निर्देश के अनुसार, नई प्रक्रिया से ट्रांसफर क्लेम जल्दी प्रोसेस होंगे और कार्यालयों का काम आसान होगा।

नए फॉर्म 13 की खास विशेषताएं

फॉर्म 13 खोलते ही, कर्मचारी की KYC (पुराने और नए कार्यालय), PF बैलेंस, योगदान, ब्याज गणना, और टैक्स लगने वाली/न लगने वाली राशि का विवरण एक साथ दिखेगा। अगर PF खाता किसी नए संस्थान में ट्रांसफर हो रहा है, तो पुराने और नए KYC की जानकारी मिलानी आसान होगी। इसमें टैक्स से जुड़े विवरण अलग से दर्ज किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक आईडी जनरेट होगी, जिससे गड़बड़ी का खतरा कम होगा।

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कैसे काम करेगी नई प्रक्रिया?

स्टेप 1: कर्मचारी फॉर्म 13 भरकर पुराने कार्यालय (जहां उसका PF खाता पहले था) में जमा करेगा।

स्टेप 2: पुराने कार्यालय में सभी सत्यापन होने के बाद क्लेम स्वीकृत होगा।

स्टेप 3: स्वीकृत राशि और टैक्स योग्य हिस्सा ऑटोमैटिक नए खाते में जुड़ जाएगा।

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