केंद्रीय कर्मचारियों की नई स्कीम आज से लागू, कैसे मिलेगा फायदा, जानें डिटेल
- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। आज 1 अप्रैल 2025 से लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की जाएगी।

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर है। आज 1 अप्रैल 2025 से लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की जाएगी। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी नई यूपीएस के तहत रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के अपने औसत बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय कर्मचारी इस योजना से 30 जून 2025 तक जुड़ सकते हैं। इस योजना में कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...
योजना के नियम और शर्तें
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कुछ सप्ताह पहले यूपीएस के संचालन के लिए नियमों को अधिसूचित किया था। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "PFRDA ने 19 मार्च, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए से PFRDA (NPS के तहत यूनिफाइड पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 जारी किए हैं।" यह एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करता है। ये नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।
एनपीएस से यूपीएस में कैसे करें स्विच
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से यूपीएस में स्विच करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर आसानी से माइग्रेशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जमा करने के लिए फिजिकल फॉर्म भी उपलब्ध हैं।
यूपीएस रोलआउट- केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में नामांकित कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्रॉफिट स्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है।
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने हाल ही में यूपीएस को लागू करने के लिए आवश्यक विनियमों को पूरा किया है। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तीन समूहों पर लागू होगी-
- मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में हैं और पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर हैं।
- नए भर्ती हुए कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होते हैं।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे लेकिन 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो गए। इसके अलावा वीआरएस के तहत रिटायर कर्मचारी भी इसका फायदा ले सकेंगे।
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