Hindi NewsBihar NewsPatna NewsSupreme Court Rules in Favor of Patna Municipal Corporation in Advertising Tax Case

विज्ञापन एजेंसी टैक्स जमा करे : सुप्रीम कोर्ट

पटना नगर निगम और एक विज्ञापन एजेंसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एजेंसी को होर्डिंग टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। महापौर सीता साहू के अनुसार, नगर निगम को लगभग 100 करोड़ रुपये की...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाMon, 21 Oct 2024 07:52 PM
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पटना नगर निगम और एक विज्ञापन एजेंसी के बीच पिछले 12 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का फैसला आ गया है। कोर्ट ने विज्ञापन एजेंसी को होर्डिंग के मामले में टैक्स जमा करने का आदेश दिया है। महापौर सीता साहू ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने बताया कि विज्ञापन एजेंसी को 16 सप्ताह के अंदर उसकी ओर से शहर में स्थापित पहले की सभी होर्डिंग पर 10 रुपये वर्गफीट प्रतिवर्ष की दर से छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया है। विलंब की स्थिति या भुगतान नहीं करने की परिस्थिति में 10 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वसूल की जाएगी। कोर्ट के फैसले से नगर निगम को लगभग 100 करोड़ का आय होने की उम्मीद है। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में भी मामला चला था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया है।

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