चोरी की बाइक बरामदगी में एक वर्ष के कारावास की सजा
आरोपित को दो हजार रुपया अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी

आरोपित को दो हजार रुपया अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया आदेश अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी गोपालगंज । विधि संवाददाता एसीजेएम 6 अजय कुमार की कोर्ट ने चोरी की बाइक के साथ पकड़ाए एक शख्स को एक वर्ष के कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी अनूप कुमार त्रिपाठी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता कल्पनाथ प्रसाद की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाने की पुलिस ने 16 अगस्त 2024 को बड़हरिया से बरौली जाने वाली सड़क पर सरेया मोड़ के पास वाहन जांच के क्रम में मांझागढ़ थाने के माघी मुंगरहा गांव के प्रदीप सहनी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था।
उसी समय से वह जेल में बंद था। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद मामले की सुनवाई एसीजेएम 6 की कोर्ट में चल रही थी।
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