दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को बड़ी राहत, पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश वर्मा की एकल पीठ ने गुरुवार को उनकी ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी गई।
पटना हाईकोर्ट से बिहार के पूर्व मंत्री और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद वृषिण पटेल को बड़ी राहत मिली है। एक लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। लड़की नाबालिग है जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। मुजफ्फरपुर कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई थी। इस कांड को लेकर पूर्व मंत्री बहुत मुश्किल में थे। वृषिण पटेल नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री थे।
पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश वर्मा की एकल पीठ ने गुरुवार को उनकी ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के बाद वृषिण पटेल को अग्रिम जमानत दे दी गई। पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर की एक नाबालिक लड़की को नौकरी देने के नाम पर पटना बुलाया और दो वर्षों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग ने मुजफ्फपुर के पॉस्को कोर्ट में एक परिवाद पत्र दायर किया जिसके आधार पर उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट भी जारी किया गया था।
पॉक्सो कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ संज्ञान ले सम्मन जारी किया। इसके बाद उन्होंने मुजफ्फरपुर के पोक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी।
नाबालिग लड़की ने पॉक्सो कोर्ट में दायर परिवार में कोर्ट को बताया था कि पूर्व मंत्री उसके इलाके में एक कार्यक्रम में आए थे। वहीं लड़की उनसे मिली थी। पूर्व मंत्री ने उससे कहा कि पटना आओ नौकरी लगवा देंगे और राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। लकिन पटना बुलाकर पूर्व मंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ न सिर्फ यौन शोषण किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया और वीडियो से ब्लैकमेल करके दो सालों तक उसके साथ रेप किया। बड़ी फजीहत झेल रहे वृषिण पटेल को गुरुवार को बड़ी राहत मिली।