पॉक्सो के आरोपी को दोष मुक्त किया
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो के आरोपी कैलाश राम को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। नाबालिग लड़की के परिजनों ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी का डीएनए जांच में बच्ची...

विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पॉक्सो के एक आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी को बरी किया। जानकारी के अनुसार पाटी क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने फरवरी 2024 में एक लड़की को जन्म दिया। प्रसव के बाद नाबालिग के परिजनों ने टैक्सी चालक कैलाश राम के खिलाफ पाटी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। अदालत में मामला चलने के दौरान आरोपी कैलाश राम का डीएनए टेस्ट कराया गया। लेकिन जांच में कैलाश राम बच्ची का जैविक पता नहीं निकला। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने फैसले में कहा कि पुलिस ने पीड़िता और उसके परिजनों के अलावा कोई अन्य गवाह जुटाने का प्रयास नहीं किया।
जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही पीड़िता दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के भी आदेश दिए। बचाव पक्ष की ओर से जेसी उप्रेती ने पैरवी की। ---
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