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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Notice to complainant Akash Saxena in Abdullah Azam fake passport case

अब्दुल्ला आजम की याचिका पर आकाश सक्सेना को नोटिस, जानें क्या है मामला

अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, प्रयागराजWed, 31 July 2024 05:11 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को नोटिस जारी कर उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर दिया है। याचिका में विशेष अदालत रामपुर के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत अब्दुल्ला आजम के पासपोर्ट की सत्यता के पक्ष में सबूत पेश करने की अनुमति अर्जी निरस्त कर दी गई है।

इससे पहले कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया था लेकिन शिकायतकर्ता को पक्षकार न बनाने के कारण फैसला टाल दिया गया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने की याची की अर्जी स्वीकार करते हुए आकाश सक्सेना को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया तो याचिका पोषणीय नहीं होगी।

पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने रामपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सांसद विधायक) के 19 मार्च 2024 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके पासपोर्ट की वास्तविकता पर सवाल खड़ा करने के आपराधिक मामले में बचाव संबंधी कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया गया था। इससे पूर्व, 18 जुलाई को उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था, लेकिन अदालत के संज्ञान में यह बात आई कि इस मामले में सूचनादाता आकाश सक्सेना को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील ने आकाश सक्सेना को पक्षकार बनाने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दाखिल किया।

अदालत ने बुधवार को आवेदन स्वीकार करते हुए कहा, “याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पक्षकार बनाने की प्रार्थना आवश्यक है क्योंकि सूचनादाता की अनुपस्थिति में मौजूदा याचिका पोषणीय (सुनवाई योग्य) नहीं है।”

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