छेड़खानी के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद
Sonbhadra News - सोनभद्र की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दो व्यक्तियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया। घटना 9 जून 2019 को हुई थी, जब...

सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी पाते हुए दो व्यक्तियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही दोनों को 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने मारपीट में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सस्ते गल्ले की दुकान पर किशोरी से छेड़खानी का था। अभियोजन के कथन के अनुसार पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को 18 जून 2019 को तहरीर दिया कि नौ जून 2019 को दोपहर करीब 12 बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी व दो बच्चे राशन लेने के लिए गांव में कोटेदार के यहां गए थे।
वहां जब बच्चे पानी पीने के लिए चले गए तो कोटेदार चंदन ने किशोरी को घर में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उसके शोर मचाने पर कोटेदार वहां से फरार हो गया। जब बच्चे पानी पीकर आए तो किशोरी उनके साथ अपने घर गई और अपने स्वजन को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म की धारा में बढ़ोतरी की और इसमें बालेश्वर उर्फ दिनेश का नाम भी बढ़ाया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चंदन और बालेश्वर उर्फ दिनेश को पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20-20 सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोनों 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा भी सुनाई। अर्थ दंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा न्यायालय ने मारपीट में दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष कारावास और एक-एक हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। न्यायालय ने दिए आदेश में कहा है कि दोनों दोषियों पर कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। इसमें से 30 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देना होगा। न्यायालय ने पीड़िता को पुनर्वासित करने के लिए प्रतिकर की सिफारिश भी की है।
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