New Guidelines for Discipline and Security in Allahabad University Hostels बिना अनुमति हॉस्टल में बाहरी व्यक्ति माना जाएगा घुसपैठिया, Prayagraj Hindi News - Hindustan
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बिना अनुमति हॉस्टल में बाहरी व्यक्ति माना जाएगा घुसपैठिया

Prayagraj News - इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हॉस्टलों में अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति अवैध मानी जाएगी। आगंतुकों को सुबह 9 से शाम 7...

Newswrap हिन्दुस्तान, प्रयागराजThu, 15 May 2025 08:55 PM
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बिना अनुमति हॉस्टल में बाहरी व्यक्ति माना जाएगा घुसपैठिया

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) ने हॉस्टलों में अनुशासन, सुरक्षा और शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए गुरुवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। चीफ प्रॉक्टर प्रो. राकेश सिंह और डीएसडब्ल्यू प्रो. हर्ष कुमार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इविवि प्रशासन और प्रॉक्टोरियल बोर्ड किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के हॉस्टलों का औचक निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण के दौरान यदि कोई बाहरी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति के पाया गया तो यह अवैध घुसपैठ की श्रेणी में माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें पुलिस की सहायता भी ली जाएगी। किसी भी आगंतुक को छात्रावास में प्रवेश की अनुमति केवल कुछ औपचारिकताओं के पूरा करने पर ही दी जाएगी।

आगंतुक का विवरण जैसे नाम, पता, पहचान-पत्र संख्या, छात्र से संबंध, मिलने का उद्देश्य, आगमन व प्रस्थान का समय आदि पंजिका में दर्ज करना अनिवार्य होगा। आगंतुक को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक ही परिसर में रुकने की अनुमति होगी। रात्रि ठहराव केवल आपात स्थिति में अधीक्षक की लिखित अनुमति के बाद ही संभव है। प्रत्येक छात्रावास में आना-जाना सिर्फ एक ही गेट से होगा। साथ ही प्राथमिक उपचार बॉक्स अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा। नजदीकी अस्पताल और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ ही हॉस्टल अधीक्षकों ने यह सारी व्यवस्थाएं करते हुए रिपोर्ट कुलानुशासक और डीएसडब्ल्यू को देनी होगी।

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