निरमाना तालाब की फिर से होगी जांच, डीएम के लिए आदेश जारी
Muzaffar-nagar News - मुजफ्फरनगर में हाईकोर्ट ने निरमाना तालाब प्रकरण में सुनवाई की। कोर्ट ने डीएम को तालाब की दुबारा जांच कराने का आदेश दिया, क्योंकि पहले की जांच असंतोषजनक थी। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, जिसमें एसडीएम...

मुजफ्फरनगर। मंगलवार को हाईकोर्ट प्रयागराज में बघरा ब्लाक के निरमाना तालाब प्रकरण में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में एसडीएम सदर व तहसीलदार उपस्थित हुए और अपने बयान दर्ज कराते हुए हलफनामें प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद जांच रिपोर्ट को असंतोषजनक बताते हुए डीएम मुजफ्फरनगर को दुबारा से तालाब की जांच कराने के आदेश दिए। साथ ही एसडीएम व तहसीलदार के हलफनामें रिकार्ड पर लेने के बाद व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई। कोर्ट ने स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा जांच कराने का निर्देश दिए जाने से पहले डीएम मुजफ्फरनगर को निरमाना के दोनों तालाबों के सुदृढीकरण के मामले में दुबारा से जांच कराने के आदेश दिए हैं। कहा गया कि तालाब सुदृढीकरण पर लगभग 1.6 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्लाट संख्या 309 के अतिरिक्त इसी गांव में निकटवर्ती दूसरा तालाब खसरा संख्या 282 पर स्थित है। जबकि मौके पर न तो कोई सीमा पाई गई है और न ही बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था की गई प्रतीत होती है। इसलिए प्रथमदृष्टया सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग किया गया है या नहीं आश्वस्त नहीं है। कोर्ट ने डीएम उमेश मिश्र को तथ्यों की पुनः जांच कराने की बात कही है।
साथ ही अगली निर्धारित तिथि तक अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। उधर एक पक्ष के वकील ने कहा कि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिस पर कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट की एक प्रति राज्य अधिवक्ता को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता सुरेन्द्र त्यागी के वकील विपिन कुमार ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई दो अप्रैल को होनी है। इसमें एसडीएम सदर निकिता शर्मा और तहसीलदार राधेश्याम गौड़ के व्यक्तिगत हलफनामे रिकॉर्ड पर लिए गए हैं। साथ ही व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।