Dalit Girl Rape Case Life Imprisonment for Accused Mother Sentenced दलित किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैद, मां को भी सजा, Bulandsehar Hindi News - Hindustan
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दलित किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैद, मां को भी सजा

Bulandsehar News - 2022 में खानपुर क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने मुख्य अभियुक्त विक्रांत को उम्रकैद और उसकी मां रजनी को दो साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, विक्रांत...

Newswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहरThu, 15 May 2025 06:24 PM
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दलित किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को उम्रकैद, मां को भी सजा

वर्ष 2022 में खानपुर क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-1 के न्यायालय ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त का सहयोग करने के आरोप में उसकी मां को भी दो साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने मुख्य अभियुक्त पर 32 हजार रुपये और अभियुक्ता पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में थाना खानपुर क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी से दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने आरोपी विक्रांत पुत्र ऋषि और उसकी मां रजनी पत्नी ऋषि निवासी गांव लड़ाना थाना खानपुर के खिलाफ कार्रवाई की और जांच पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-1 के न्यायालय में हुई। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले को चिह्नित करते हुए अभियोजन विभाग के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुए गवाहों की गवाही सुनिश्चित कराई गई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी विक्रांत और उसकी मां रजनी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त विक्रांत को दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट आदि में उम्रकैद और 32 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अभियुक्ता रजनी को दो साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

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