अपहरण व रेप मामले मे एक को दस वर्ष का सश्रम कारावास
Bahraich News - बहराइच के विशेष न्यायालय ने किशोरी के अपहरण, रेप और पाक्सो एक्ट के मामले में रामजी गौतम को दस साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना न अदा किया गया, तो पांच माह...

बहराइच, संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्याधीश, पाक्सो कोर्ट के जज दीपकांत मणि ने किशोरी के अपरहण, रेप व पाक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि पयागपुर थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्रयाग राज जिले के दारागंज थाने में 19 फरवरी 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह 5 फरवरी को मेला में सपरिवार आए थे।
मेला में उसकी बेटी परिजनों से बिछड़ गई। तलाश चलती रही। इसी दौरान पता चला कि उसकी बेटी का पयागपुर थाने के अमदापुर के दिग्पाल पुरवा निवासी रामजी गौतम पुत्र रामरतीले ने अपनी मां, भाई व बहन की मदद से अपहरण कर लिया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि दारागंज थाने में अपहरण की धाराओं के तहत केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने बचाव पक्ष व अभियोजन के तर्को को सुन रामजी गौतम को दोषसिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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