दुराचार के मामले में दो आरोपी पर दोष सिद्ध, 20-20 वर्ष का कारावास
Bahraich News - बहराइच में विशेष न्यायाधीश ने दुराचार और पाक्सो एक्ट के तहत दोषी दो युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 51-51 हजार का जुर्माना लगाया गया है। घटना 25 अगस्त 2016 की रात की है, जब किशोरी को गांव...

बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने दुराचार व पाक्सो के मामले में दोषसिद्ध दो युवकों को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधियों पर 51-51 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच-पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिसिया थाने के एक गांव निवाी किशोरी 25 अगस्त 2016 की रात करीब साढ़े बारह बजे गांव में हो रहे कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने के लिए अपनी छोटी बहन के साथ घर से निकली थी। रास्ते में गांव के ही आजाद व अख्तर अली ने पम्मा के सहयोग से किशोरी को पकड़ लिया और अपने घर में घसीट ले गये।
इस बीच आजाद घर से निकला और उसने बाहर से कुंडी बंद कर ली। बड़ी बहन के साथ हरकत देख छोटी बहन ने घर जाकर परिजनों को सारी बात बताई। युवकों के चंगुल से छूटने के बाद किशोरी ने रिसिया थाने में बभनी शैदा गांव के आजाद पुत्र मुन्ना, अख्तर अली पुत्र तिजारत व पम्मा पत्नी मुन्ना के विरुद्ध तहरीर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सों संत प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दुराचार, पाक्सो के साथ बंधक बनाने की धारा में केस दर्ज किया था। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुरेन्द्र कुमार मौर्या के अनुसार न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद रेप, पाक्सो व बंधक बनाने के मामले में दोषी आजाद व अख्तर अली को 20-20 वर्ष के सश्रम कैद की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अपराधियों पर 51-51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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