पराविधिक स्वयंसेवकों को दिया प्रशिक्षण
Badaun News - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत नवीन चयनित पराविधिक स्वयंसेवकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर...

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नवीन चयनित पराविधिक स्वयंसेवकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया। कार्यक्रम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी के निर्देशन में आयोजित किया जा रहा है। न्यायिक सदस्य किशोर न्याय बोर्ड अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं उनका विशेष ध्यान महिला कल्याण निदेशालय लखनऊ द्वारा रखा जाता है, प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण समिति, किशोर न्यायालय, वन स्टाप सेंटर, बाल आश्रय, संप्रेषण गृह स्थापित हैं। कहा, विधि विरुद्ध कृत करने पर किशोर को सुधारात्मक दंड देने के लिए प्रधानम जिस्ट्रेट के साथ एक सदस्य की सहमति अनिवार्य होती है।
दोनों सामाजिक सदस्य मजिस्ट्रेट के समकक्ष अधिकार रखते हुए किशोर के सर्वोत्तम हित के लिए माता-पिता के समान अपना दायित्व निभाते हैं। बताया, 2021 से अब तक लगभग 1000 पत्रावलियों का निस्तारण हमारे कार्यकाल में हो चुका है। शासन प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान के कारण अपराधों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। बच्चों को गुड टच व बेड टच के अंतर को समझाएं। छह से से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। कार्यक्रम का संचालन कशिश सक्सेसना ने किया।
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