मरम्मत व्यय 1.83 लाख के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश
Santkabir-nagar News - संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा अवधि में वाहन में अचानक आग लगने पर मरम्मत खर्च का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से लिया है। मरम्मत व्यय रुपए 1.83 लाख के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ है। जनपद के बेलौली गांव निवासी मे. अमित इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर अमित कुमार ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से न्यायालय में वाद दाखिल किया। कहा कि उन्होंने अपने माल वाहक पिकप वाहन का बीमा यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया।
दिनांक 27.07.2024 को सलेमपुर से सामान लेकर वापस आ रहे थे। अपराह्न लगभग 4.30 बजे गोरखपुर बाईपास रोड एकला टोल प्लाजा के निकट पहुंचे, अचानक उक्त वाहन में आग लग गई। लोगों के मदद से किसी तरह आग बुझाई जा सकी। बीमा कंपनी के कहने पर वह उसे गीडा स्थित सर्विस सेंटर पर ले गए। मरम्मत में व्यय धनराशि रुपए एक लाख 83 हजार 364 का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गए। थक-हार कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा। न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत मरम्मत व्यय की धनराशि रुपए 1.83 लाख 10% ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रुपए में रुपए 60 हजार अतिरिक्त साठ दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
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