क्वालिटी बार केस में आजम खां की जमानत अर्जी खारिज; गवाह को धमकाने के मामले में मिली राहत
क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, गवाह को धमकाने के केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई है।

रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार प्रकरण में सपा नेता आजम खां को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं, गवाह को धमकाने के केस में उनकी जमानत मंजूर हो गई है। इसे आजम को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सिविल लाइंस क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप है कि आजम खां ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार के 302 वर्ग मीटर के हिस्से को अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दे दिया था। बाद में, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सह किरायेदार के रूप में जोड़ लिया था। इस मामले में जिला सहकारी संघ के चेयरमैन जफर अली जाफरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में जफर अली जाफरी, आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
सुनवाई के दौरान, पुलिस ने आजम खां को भी आरोपी बनाया था। जमानत के लिए आजम खां ने पहले एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन वह खारिज हो गई थी। इसके बाद अब उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर 15 मई को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि कोर्ट ने क्वालिटी बार प्रकरण में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
गवाह को धमकाने के मामले में राहत, जमानत मंजूर
गवाह को धमकाने के केस में सपा नेता आजम खां की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने आजम की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ गंज कोतवाली में गवाह को धमकाने का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में वाद विवेचना आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया था। जिसके बाद सपा नेता आजम खां ने एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवाह को धमकाने के केस में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जो कोर्ट से खारिज हो गई थी।
जिस पर आजम खां ने अपने अधिवक्ता विनोद शर्मा के माध्यम से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर शुक्रवार को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि अदालत ने शनिवार को दोपहर बाद अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।