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फिजिकल कॉपी से भी जारी हो नोटिस

Agra News - सीए इंस्टीट्यूट की आगरा शाखा ने शुक्रवार को राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त से जीएसटी समस्याओं पर चर्चा की। सदस्यों ने नोटिस की फिजिकल डिलीवरी, 10% अतिरिक्त टैक्स की अनिवार्यता में बदलाव, और जीएसटी...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 16 May 2025 08:31 PM
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फिजिकल कॉपी से भी जारी हो नोटिस

सीए इंस्टीट्यूट की आगरा शाखा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड वन मारुति शरण चौबे से मिला। उनके समक्ष जीएसटी की समस्याओं को रखा गया। विशेष रूप से जीएसटी नोटिस एवं अनुपालन पर चर्चा हुई। सीए सदस्यों ने सुझाव दिया कि नोटिस की डिलीवरी में फिजिकल कॉपी अनिवार्य हो। ताकि करदाता तक वह समय से पहुंच सके। अपील के लिए 10% अतिरिक्त टैक्स जमा की अनिवार्यता में युक्तियुक्तता लाई जाए, जिससे छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय दबाव न पड़े। जीएसटी कंप्लायंस रेटिग स्कोर की प्रणाली को जल्द क्रियान्वित किया जाए। ताकि व्यापारियों को पारदर्शिता एवं समयबद्धता का लाभ मिल सके।

टोल रिपोर्ट की ई-वे बिल पोर्टल से ऑटोमेटिक लिंकिंग की सुविधा दी जाए, जिससे निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रिया सरल हो। आईटीसी दावे के लिए माल प्राप्ति की स्पष्ट परिभाषा तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रदान की जाए। ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो। जीएसटी पंजीकरण समय जुरिस्डिक्शन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल एवं स्वचालित बनाया जाए, जिससे करदाताओं को समय पर पंजीकरण मिल सके। इस दौरान सीए आगरा शाखा अध्यक्ष गौरव सिंघल, अंकित अग्रवाल, सचिन बुबना, निशिल गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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