रावलपिंडी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जहां की अदियाला जेल में इमरान खान अगस्त 2023 से ही बंद हैं। इमरान खान के खिलाफ घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें फैसला आया है। ऐंटी-करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले इमरान खान को सजा देने पर फैसला तीन बार टल चुका था।
विश्व बैंक ने शर्त भी रखी है कि पूंजी को शिशु मृत्यु दर कम करने, कुपोषण खत्म करने, ऊर्जा के नवीकरणीय उपाय अपनाने और क्लाइमेट चेंज से निपटने के उपायों पर खर्च किया जाएगा। साफ है कि विश्व बैंक ने पाक को लोन देश में शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रसार के लिए दिया है। इसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में बानी गाला निवास में स्थानांतरित करने के लिए परोक्ष रूप से संपर्क किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अगस्त 2023 से अडियाला जेल में कैद हैं।