शीर्ष अदालत सुनवाई में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट से नाखुश
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के प्रति नाखुशी जताई है कि तीन छात्रों की होम गार्ड नियुक्ति से संबंधित मामले में अप्रैल 2023 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह...

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन छात्रों की इस शिकायत के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट के प्रति शुक्रवार को नाखुशी जताई कि होम गार्ड की नियुक्ति से जुड़े उनके मामले में अप्रैल 2023 के बाद से कोई सुनवाई नहीं हुई है। वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायूमर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को बताया कि झारखंड हाईकोर्ट की एकल जज वाली पीठ ने आखिरी बार छह अप्रैल 2023 को मामले की सुनवाई की थी और मौखिक रूप से कहा था कि वह अपना फैसला सुरक्षित रख रही है, लेकिन अब तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
पीठ ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों से जुड़े एक अन्य मामले में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि दीवानी मामलों का विवरण दाखिल नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक अन्य मामले में पांच मई को पारित आदेश को गलत समझा, जिसके तहत ऐसे लंबित मामलों का विवरण मांगा गया था।
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