Supreme Court Considers ED s Authority to Arrest and Seize Property in Ongoing Review Petition ईडी के अधिकार संबंधी निर्णयों के लिए मुद्दे तय करे केंद्र, Delhi Hindi News - Hindustan
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ईडी के अधिकार संबंधी निर्णयों के लिए मुद्दे तय करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उन याचिकाओं के निर्णय के लिए मुद्दे तय करें, जिनमें ईडी के आरोपियों को गिरफ्तार करने और संपत्ति कुर्क करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। अगली...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 7 May 2025 09:19 PM
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ईडी के अधिकार संबंधी निर्णयों के लिए मुद्दे तय करे केंद्र

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के निर्णय लेने के लिए मुद्दे तय करे, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं उनकी संपत्ति कुर्क करने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ के समक्ष दलील दी कि समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई उस पीठ द्वारा उठाए गए दो विशिष्ट मुद्दों से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, जिसने अगस्त 2022 में याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले को वृहद पीठ को सौंपे जाने की जरूरत है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह अगस्त की तारीख निर्धारित की और कहा कि जरूरत पड़ने पर सात अगस्त को भी सुनवाई जारी रहेगी।

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