Punjab Government Challenges High Court s Water Release Decision in Supreme Court जल विवाद : पंजाब ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया, Delhi Hindi News - Hindustan
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जल विवाद : पंजाब ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया

पंजाब सरकार ने हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। पंजाब ने कहा है कि गृह सचिव पानी छोड़ने के निर्णय...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 13 May 2025 07:40 PM
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जल विवाद : पंजाब ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया

हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के निर्णय का पालन करने को कहा था याचिका में कहा, सचिव पानी छोड़ने पर निर्णय लेने वाले उपयुक्त प्राधिकारी नहीं चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब सरकार ने हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसके छह मई के आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने छह मई को पंजाब को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में दो मई की बैठक के निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया था। केंद्रीय गृह सचिव ने एक उच्चस्तरीय बैठक की थी, जिसमें हरियाणा की तत्काल जल समस्या से निपटने के लिए भाखड़ा बांध से अगले आठ दिन के लिए 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के निर्णय को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई।

पंजाब ने अपनी याचिका में आपत्ति जताई कि केंद्रीय गृह सचिव पानी छोड़ने पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं हैं। याचिका में कहा गया कि हरियाणा ने इस अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान कहा था कि दो मई की बैठक केंद्रीय गृह सचिव द्वारा बुलाई गई थी क्योंकि यह कानून-व्यवस्था की स्थिति से संबंधित थी, जिससे साफ है कि बैठक में जल आवंटन के मुद्दे पर फैसला नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब यह वैधानिक रूप से विद्युत मंत्रालय को संदर्भित था।

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