एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार
मुंबई की अदालत ने अभिनेता एजाज खान को दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सेशन जज ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया...
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 16 May 2025 11:44 PM

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त सेशन जज (दिंडोशी अदालत) दत्ता ढोबले ने गुरुवार को खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता का विश्वास जीतने के लिए उसने कथित तौर पर एक सेलिब्रिटी और रियलिटी शो के प्रस्तोता के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। पीड़िता खुद भी एक अभिनेत्री है।
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