केरल:विकलांग लड़की से दुष्कर्म में उम्रकैद
केरल की एक अदालत ने 53 वर्षीय व्यक्ति को मानसिक रूप से विकलांग लड़की से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पर 5.35 लाख रुपये का...

इडुक्की (केरल), एजेंसी। केरल की एक अदालत ने मंगलवार को 53 वर्षीय एक व्यक्ति को मानसिक रूप से विकलांग लड़की से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज लाइजुमोल शेरिफ ने इडुक्की जिले के कोन्नाथडी गांव के निवासी लेनिन कुमार को पॉक्सो अधिनियम के तीन अलग-अलग प्रावधानों के तहत तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और निर्देश दिया कि उसे मृत्यु तक कारावास में रखा जाए। अदालत ने आरोपी पर 5.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर उससे यह राशि वसूल हो जाती है, तो उसे पीड़िता को दिया जाना चाहिए।
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