Delhi High Court Dismisses PIL on Overcrowding in Tihar Jail तिहाड़ में कैदियों की ज्यादा संख्या को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज, Delhi Hindi News - Hindustan
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तिहाड़ में कैदियों की ज्यादा संख्या को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

पीठ ने कहा, संबंधित शिकायतें जेल महानिदेशक और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को दी जानी चाहिए

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 14 May 2025 07:25 PM
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तिहाड़ में कैदियों की ज्यादा संख्या को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में कैदियों की ज्यादा संख्या से होने वाली असुविधा को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता को इस मसले को लेकर केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने याचिकाकर्ता को सलाह देते हुए कहा है कि दिल्ली में तिहाड़ जेल समेत अन्य जेलों की देखरेख करने वाले उचित प्राधिकरण के समक्ष अपनी बात रखें। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जेल से संबंधित शिकायतें जेल महानिदेशक (डीजी) और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को दी जानी चाहिए।

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