Hindi Newsएनसीआर न्यूज़FIR ordered against Parvesh Verma in shoe controversy, election officer letter to SHO

जूता विवाद में प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR का आदेश, चुनाव अधिकारी ने SHO को लिखी चिट्ठी

  • प्रवेश वर्मा ने अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की, इसके बाद विंडसर प्लेस स्थित अपने आवास से जामनगर हाउस तक पैदल मार्च निकालते हुए नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 15 Jan 2025 05:23 PM
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चुनाव आयोग ने दिल्ली के भाजपा नेता और नई दिल्ली सीट से पार्टी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। चुनाव अधिकारी ने इस बारे में SHO को एक चिट्ठी लिखते हुए वर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। पत्र में चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत मिली है कि वह बुधवार सुबह मतदाताओं को जूते बांट रहे थे। ऐसे में आप इस मामले की जांच करते हुए उचित कार्रवाई करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

दरअसल प्रवेश वर्मा पर आरोप है कि बुधवार को नामांकन भरने से पहले उन्होंने महिलाओं को अपने हाथों से जूते बांटे थे, साथ ही उन्हें पहनाए भी थे। जिसके बाद इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी उन पभड़क गई थी और उसने चुनाव आयोग से वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की थी। AAP इससे पहले भी प्रवेश वर्मा पर पैसे, चादर, चश्मे बांटने और रोजगार मेला लगाने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर चुकी है।

चुनाव अधिकारी ने FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हुए SHO (स्टेशन हाउस अधिकारी) को भेजी चिट्ठी में लिखा, ‘मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवोकेट डॉ. रजनीश भास्कर ने वॉट्सऐप पर भेजी अपनी शिकायत में बताया है कि भावी भाजपा उम्मीदवार प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास स्थित वाल्मीकि मंदिर के धार्मिक परिसर में जूते बांट रहे हैं।'

आगे उन्होंने लिखा, 'शिकायतकर्ता ने दो वीडियो भी भेजे हैं, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा महिलाओं को जूते बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिकायतकर्ता के भेजे वीडियो और शिकायत पहले ही सुबह 10:36 बजे आपके आधिकारिक वॉट्सऐप नंबर पर भेजी जा चुकी है।’

अधिकारी ने आगे लिखा, 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (1) (ए) के अनुसार किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का उपहार, प्रस्ताव या वादा करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। इसलिए, आपको निर्देश दिया जाता है कि मामले की तत्काल जांच की जाए और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।'

इससे पहले पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे विंडसर प्लेस स्थित अपने आवास से जामनगर हाउस तक पैदल मार्च निकालते हुए पहुंचे।

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