मास्टर माइंड मानविल को जमानत नहीं, पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार
रांची की अदालत ने फर्जीवाड़े के मामले में जेल में बंद मानविल श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी पत्नी प्रीति सक्सेना को भी अग्रिम राहत नहीं मिली है। दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी गईं।...

रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त एके मिश्रा नंबर-1 की अदालत ने फर्जीवाड़े मामले में जेल में बंद मानविल श्रीवास्तव को जमानत देने से इनकार किया है। साथ ही उसकी पत्नी निजी स्कूल की शिक्षिका प्रीति सक्सेना को भी अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। दोनों की याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात अदालत ने दोनों की याचिकाएं खारिज कर दी। अग्रिम राहत नहीं मिलने पर उसकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोपी मानविल श्रीवास्तव बीते 24 अप्रैल से मांडर थाना कांड संख्या 43/2025 मामले में जेल में है। उस पर संत अन्ना कॉन्वेंट स्कूल, मांडर के 11 लोगों से झूठा आश्वासन देकर 14 लाख 27 हजार 969 रुपए की ठगी करने का आरोप है।
लगभग 11 पीड़ितों ने रांची में भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक में आरोपियों के बैंक खाते में 14,27,969 जमा किया। आरोपियों ने जमा राशि लेकर फरार हो गए। बाद में पीड़ितों को पता चला है कि इन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आदि के कई आपराधिक मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं।
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