Hindi Newsकरियर न्यूज़Dispute over one mark in 69000 teacher recruitment examination order of merit on new marks in up Shikshak bharti

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक अंक का विवाद, शिक्षक भर्ती में नए अंकों पर मेरिट के आदेश

up Shikshak bharti:हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रताप सिंह बघेल व परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप तय किया था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई कर

Anuradha Pandey विधि संवाददाता। , लखनऊThu, 21 Dec 2023 06:18 AM
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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को संशोधित नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने 22 नवंबर को बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव प्रताप सिंह बघेल व परीक्षा नियामक प्राधिकरण के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पर अवमानना का आरोप तय किया था। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए याची को एक अतिरिक्त अंक दे दिए गए। इस सम्बंध में 15 दिसम्बर का आदेश प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को यह जानकारी दी गई।

इस पर न्यायालय ने सम्बंधित अवमानना याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही विभाग को संशोधित नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने याची सुरंगमा की अवमानना याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने कहा, समय पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाती तो याची अवमानना याचिका के पुनर्स्थापन के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है।

अधिकारियों पर अवमानना के लगे थे आरोप
उक्त भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा संबंधी एक प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट कट ऑफ गुणांक के अनुसार अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश रिट कोर्ट ने पारित किया था। इस आदेश के विरुद्ध सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन 9 नवंबर 2022 को अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने 22 नवंबर को उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना के आरोप तय किए थे।

 

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