Hindi Newsकरियर न्यूज़Application process begins for 6th admission in other backward class residential schools nomination will be done on 1560 seats

पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में 6वीं दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 1560 सीटों पर होगा नामांकन

बिहार के शिक्षा विभाग ने ओबीसी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। राज्य के 27 विद्यालयों में 1560 छात्राओं का नामांकन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 15 फरवरी 2024 तक आवेदन

Alakha Ram Singh हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSat, 20 Jan 2024 08:06 AM
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बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय प्लस-2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 6 में इस वर्ष 1560 छात्राओं का नामांकन होगा। विभाग ने इसके लिए योग्य छात्राओं से आवेदन मांगा है। इनमें पूर्व से संचालित 11 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में 480 सीटों पर नामांकन होगा, जबकि नव संचालित 27 आवासीय विद्यालयों में 1080 सीटों पर कक्षा 6 में नामांकन लिया जाएगा। इसमें राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएं नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगी। विभाग के अनुसार, 9वीं कक्षा में 1080 सीटों पर अलग से नामांकन लिया जाएगा। इनके लिए भी नामांकन प्रक्रिया साथ-साथ ही संचालित की जाएगी।

15 फरवरी तक मांगा गया आवेदन
इन विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। परीक्षा व नामांकन नि:शुल्क होगा। सभी रिक्त सीटों के लिए 27 से 29 फरवरी के बीच प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। 2 मार्च को आवेदनकर्ताओं की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षाफल का प्रकाशन 11 मार्च को किया जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया 13 मार्च से 23 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। सभी नामांकित बच्चों की पढ़ाई एक अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी।

नामांकन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे
प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 अंकों का होगा। दो घंटे में परीक्षा देनी होगी। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के 20-20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। नामांकन के लिए 1 मई 2024 को आयु सीमा कक्षा 6 के लिए 10-13 साल एवं कक्षा 9 के लिए 13-15 साल होनी चाहिए। कक्षा 9 के लिए 40 से अधिक आवेदन आने पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इन विद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदिका के माता-पिता या अभिभावक की आय सालाना 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन हस्तलिखित या टाइप प्रति में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन का पूरा फॉर्मेट जारी किया गया है। 

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