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Hindi Newsबिहार न्यूज़Crackdown will be tightened on private schools of Bihar KK Pathak order FIR will be filed if this work is done without registration

बिहार के निजी स्कूलों पर कसेगी नकेल; केके पाठक का फरमान, बिना रजिस्ट्रेशन ये काम करने पर होगी FIR

बिहार के निजी स्कूल अगर शिक्षा विभाग के ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए बिना अगर टीसी जारी करते हैं। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभी निजी स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

Sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाFri, 24 May 2024 06:04 AM
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बिहार में अब निजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी है। केके पाठक के शिक्षा विभाग के एक फरमान से निजी स्कूल सकते में है। दरअसल अब  शिक्षा विभाग के ई पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले स्कूलों की टीसी अब मान्य नहीं होगी। और सभी निजी स्कूलों को ई शिक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना पंजीकरण अगर कोई निजी स्कूल TC जारी करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 

इसके साथ ही शिक्षा विभाग राज्य के सभी निजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगा। विभाग के पदाधिकारी यह देखेंगे कि निजी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, पर्याप्त वर्गकक्ष, खेल मैदान, पुस्तकालय, चहारदीवारी है या नहीं? शिक्षक कितने हैं? किसी बोर्ड से स्कूल को संबद्धता है या नहीं? सभी शिक्षक प्रशिक्षित हैं या नहीं? प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने गुरुवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निजी स्कूलों की जांच कराने का निर्देश दिया है।

निदेशक ने इस संबंध में सभी डीईओ को पत्र भेजा है। जांच रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों की जांच में यह भी देखा जाएगा कि राज्य सरकार से प्रस्वीकृति प्राप्त है या नहीं। कक्षा एक से आठ तक में गरीब बच्चों का 25 सीटों पर स्कूलों को नामांकन लेना है, उसकी क्या स्थिति है? जिलों को भेजे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के 10,702 स्कूलों के द्वारा अब-तक प्रस्वीकृति ली गयी है।

इनमें मात्र 5851 स्कूलों ने ही ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन कराया है। जिलों को यह भी निर्देश है कि सभी स्कूलों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन सुनिश्चित कराएं। विभाग ने इस बात पर नाराजगी जतायी है कि पूर्व में भी यह निर्देश दिया गया था कि सभी स्कूलों का ज्ञानदीप पोर्टल पर निबंधन करायें, पर नतीजे बेहतर नहीं हैं।

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