एआईबीई परीक्षा पास नहीं करने वालों की वकालत पर रोक
मुजफ्फरपुर के जिला बार एसोसिएशन ने अपनी पहली बैठक में निर्णय लिया है कि 2022 तक ऑल इंडिया बार एक्जाम पास नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक लगा दी जाएगी। ऐसे अधिवक्ताओं को कचहरी परिसर में काला...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कमेटी ने अपनी पहली बैठक में वर्ष 2022 तक ऑल इंडिया बार एक्जाम (एआईबीई) की परीक्षा पास नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की वकालत पर रोक लगा दी है। ऐसे अधिवक्ता अगर काला कोर्ट पहनकर कचहरी परिसर में दिखे तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी कराई जाएगी। वहीं लॉ के छात्र के भी काला कोर्ट पहनकर कचहरी परिसर में आने पर कार्रवाई होगी। कचहरी परिसर में इसकी माइकिंग कराई जाएगी। इसकी जानकारी एसोसिएशन की ओर से कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल से 16 अप्रैल को पत्र प्राप्त हुआ था।
इसमें एआईबीई परीक्षा पास करने को लेकर एक वर्ष की छूट मिली थी। यह छूट 2022-23 तक ही थी। इसको लेकर ही एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। लॉ कालेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर अपने छात्रों को आई कार्ड के साथ कचहरी आने का निर्देश देने का अनुरोध किया जाएगा। बार लाइब्रेरी कक्ष में गुरुवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने की। बैठक का संचालन एसोसिएशन के महासचिव सच्चिदानंद सिंह ने किया। पहली बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच परिचय सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष केशव कुमार, जयमंगल प्रसाद, विनोद कुमार, सुधीर कुमार ओझा, सुशील कुमार सिंह, दीपक कुमार, विभूतिनाथ झा, श्वेता कुमारी, दीपक कुमार, भारत भूषण, आशा सिन्हा, रवींद्र कुमार सिंह, रमेश कुमार केजरीवाल, सुनील कुमार ओझा, कामरान, प्रीति कुमारी, शिल्पी कुमारी, अरविंद कुमार, बेबी कुमारी, दिलीप कुमार, मो.अकील, आशुतोष चंदन, वीरेंद्र कुमार, पंकज कुमार, प्रवीण कुमार, शिशिर कुमार, जयचंद्र सहनी, विजय कुमार लाल, नीरज कुमार व राज कुमार शर्मा शामिल थे।
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