विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन का सत्यापन करना हुआ अनिवार्य
बिहार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के वेतन का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। पत्र में बताया गया है कि नवनियुक्त, पुनर्नियुक्त, और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन का सत्यापन वेतन...
मुंगेर, एक संवाददाता। विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन का सत्यापन करना अब अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में पिछले दिनों शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सचिव ने विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि, नवनियुक्त, पुनर्नियुक्त, प्रोन्नति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण एवं सेवा निवृत्ति की स्थिति में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का सत्यापन वेतन सत्यापन कोषांग से कराना आवश्यक है। वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापन के अनुरूप ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।
अपने पत्र में शिक्षा सचिव ने कहा है कि, 28 जनवरी 2013 के शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या- 169 में विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए निर्धारित वेतन का सत्यापन आवश्यक किया गया है। किंतु, पाया गया है कि, नवनियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के निर्धारित वेतन का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही कुलपति, कुलसचिव, वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी, जो शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मी हैं, का वेतन सत्यापन सामान्य रूप से नहीं हो रहा है। जबकि, इनका भी वेतन सत्यापन अनिवार्य रूप से होना है। अतः विश्वविद्यालयों को अपने कर्मियों के वेतन का सत्यापन कराने का निर्देश दिया जाता है। यह आवश्यक है।
कहते हैं अधिकारी:
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के सचिव ने बीते दिनों वेतन सत्यापन को लेकर मुंगेर सहित राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के साथ-साथ सभी तरह के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन का सत्यापन वेतन सत्यापन कोषांग से कराना अनिवार्य है। यदि वेतन का सत्यापन नहीं होता है तो आंशिक कटौती के साथ वेतन का भुगतान होगा। ऐसे में, विश्वविद्यालय द्वारा अपने शिक्षकों एवं कर्मियों का वेतन सत्यापन कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
-- डॉ प्रियरंजन तिवारी, पीआरओ, मुंगेर
विश्वविद्यालय, मुंगेर
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