एनडीपीएस के दो अलग-अलग मामलों में आरोपितों को हुई सजा
बक्सर में व्यवहार न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दो आरोपितों को सजा सुनाई। भुवाल गोस्वामी को हेरोइन के मामले में सात महीने और जनार्दन पाठक को गांजे के मामले में 65 दिन की कैद की सजा मिली। दोनों...

बक्सर, विधि संवाददाता। व्यवहार न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने यूपी के बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के भरौली गांव निवासी गुप्तेश्वर गोस्वामी के पुत्र भुवाल गोस्वामी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) 22 (बी) सात माह और चार दिन की कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 26 नवंबर 2022 की शाम सिंडिकेट स्थित शिव मंदिर के पास से भुवाल गोस्वामी के पैंट के पॉकेट से 6 पुड़िया हेरोइन जिसका वजन करीब 4.97 ग्राम था, पुलिस ने बरामद किया था। दूसरे मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह सोने लाल रजक ने जिले के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के भरखर गांव के शिवमुनि पाठक के पुत्र जनार्दन पाठक को एनडीपीएस की धारा 20(बी)(ii)(ए) के अंतर्गत पाते हुए 65 दिन कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 17 अप्रैल 2005 की शाम 5 बजे बगेन रोड स्थित राजेंद्र प्रसाद की दुकान के पास से जनार्दन पाठक के पॉकेट से 28 पुड़िया गांजा के साथ पुलिस ने रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
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