बिहिया : कुंडेश्वर गांव में 25 डिसमिल सरकारी भूमि से हटेगा कब्जा
-हाई कोर्ट के निर्देश पर डीएम ने सुनवाई कर सीओ को दिया आदेश, सीओ के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील में गये थे कब्जाधारी

-हाई कोर्ट के निर्देश पर डीएम ने सुनवाई कर सीओ को दिया आदेश -सीओ के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील में गये थे कब्जाधारी बिहिया, निज संवाददाता । भोजपुर के बिहिया प्रखंड के कुंडेश्वर गांव में 25 डिसमिल सरकारी भूमि से कब्जा हटाया जायेगा। इसका आदेश डीएम ने बिहिया सीओं को दिया है। डीएम ने आदेश के पूर्व पटना हाई कोर्ट के पारित आदेश के आलोक में दोनों पक्षों को सुना और कागजातों का अवलोकन किया। डीएम के पारित आदेश के मुताबिक कुंडेश्वर गांव में आरएस सर्वे के अनुसार खाता संख्या 399 खेसरा 1444 में तीन डिसमिल जमीन और खाता नंबर 400 खेसरा नंबर 1942 में 22 डिसिमल यानी कुल 25 डिसिमल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है। इस सरकारी जमीन से कब्जा हटाने को लेकर बिहिया के तत्कालीन अंचल अधिकारी ने अपने न्यायालय में वाद संख्या 15 /2021-22 को चलकर यह आदेश दिया था कि उक्त 25 डिसमिल सरकारी भूमि से कब्जा को हटा दिया जाए। तत्कालीन अंचल अधिकारी ने कब्जा हटाने का आदेश भी पारित कर दिया पर उक्त आदेश के विरुद्ध कब्जरधारियों ने पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की। पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में डीएम ने कब्जाधारियों और सरकारी पक्षों को सुन कर उनके कागजातों का अवलोकन किया। दोनों पक्षों को सुनने व समझने के बाद डीम ने कब्जाधारियों की अपील को खारिज कर दिया है। बिहिया सीओ को स्पष्ट रूप से आदेशित किया है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय की कोई रोक नहीं हो, तो वे कुंडेश्वर गांव की उक्त 25 डिसमिल जमीन से कब्जा हटा दें।
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