निजी वाहन में सवारी ढोने वाले चालकों पर होगी कार्रवाई
पौड़ी। निजी वाहनों में सवारियां ढ़ोने वाले चालकों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। इसको लेकर पुलिस, प्रशासन व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई

निजी वाहनों में सवारियां ढोने वाले चालकों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। इसको लेकर पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक में डीएम डा. आशीष चौहान ने यह निर्देश दिए। डीएम ने परिवहन विभाग को नैनीडांडा, धुमाकोट और थलीसैंण क्षेत्रों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वाहन संचालकों की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को दुर्घटना के लिहाज संभावित क्षेत्रों में चेतावनी साइन बोर्ड और क्रश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। कहा कि ओवरलोडिंग करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए।
साथ ही उन्होंने विवाह आयोजनों के लिए किराए पर ली गयी बस, टैक्सी और मैक्सी के चालकों को सेफ सफर ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। बैठक में एडीएम अनिल सिंह गर्ब्याल, आरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे, लोनिवि के ईई विवेक सेमवाल, एआरटीओ शशि दुबे, डीडीएमओ दीपेश काला आदि मौजूद रहे।
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