Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़The case of bulldozer action in reached Supreme Court, tomorrow is the last day of notice.

बहराइच बवाल में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, नोटिस का कल अंतिम दिन

बहराइच के महराजगंज कस्बे में हिंसा के बाद अवैध निर्माण ढहाने की नोटिस चस्पा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हत्यारोपित की बेटी समेत तीन लोगों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 20 Oct 2024 08:42 PM
share Share

बहराइच के महराजगंज कस्बे में हिंसा के बाद अवैध निर्माण ढहाने की नोटिस चस्पा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हत्यारोपित की बेटी समेत तीन लोगों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं, नोटिस की मियाद भी सोमवार को पूरी हो रही है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई। होईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर किसी तरह की रोक तो नहीं लगाई लेकिन ध्वस्तीकरण नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

महराजगंज कस्बे में 13-14 अक्तूबर को बवाल के बाद लोक निर्माण विभाग भी अवैध निर्माण पर गंभीर है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों, दुकानों पर नोटिस चस्पा की गई है। इसमें तीन दिनों के अंदर अवैध अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। नोटिस के बाद से ही लोग अपने मकानों व दुकानों पर हथौड़ा चला रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बहराइच बवाल: 14 मुकदमे, दोनों पक्षों से 83 गिरफ्तार, बड़े एक्शन की तैयारी भी
ये भी पढ़ें:बहराइच हिंसा: रामगोपाल के हत्यारोपियों को 14 दिन के लिए भेजा जेल, जज के घर पेशी
ये भी पढ़ें:अब कभी गलती नहीं करेंगे, बहराइच हिंसा के आरोपियों से एनकाउंटर का VIDEO वायरल

लोक निर्माण विभाग की ओर से तीन दिन की मोहलत सोमवार को पूरी हो रही है। इसके बीच उपद्रव से जुड़े आरोपितों के रिश्तेदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें मुख्य आरोपित की बेटी रुकसार भी पक्षकार है। चूंकि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है। अब याचिका के जरिए उसी में एक इंटरवेंशन एप्लिकेशन दाखिल की गई है।

लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता सैय्यद अकरम आजाद ने बताया कि याचिका दाखिल करने वालों में अब्दुल हमीद की बेटी, दिल्ली की संस्था एसओसीएसएम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट है, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी सकते में पड़ गए हैं।

बुलडोजर की कार्रवाई के आदेश का इंतजार

पीडब्ल्यूडी के जेई पंकज सिंह ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की जानकारी विभिन्न माध्यमों से हुई है। अभी तक उच्चाधिकारियों से अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर आदेश नहीं मिला है। आदेश अनुसार सोमवार को कदम उठाया जाएगा।

अगला लेखऐप पर पढ़ें