अफजाल अंसारी संगठित गिरोह के सदस्य, गैंगस्टर में सजा सही, हाईकोर्ट में दलील
गैंगस्टर के मामले में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई अब 27 मई को होगी। पीड़ित पक्ष ने सजा के पक्ष में दलील दी।
सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर में मिली सज़ा सही है क्योंकि वह संगठित गिरोह के सदस्य हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सांसद अफजाल अंसारी मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने कुछ इसी तरह की दलीलें पेश की। न्यायमूर्ति संजय कुमार मामले की सुनवाई कर रहे हैं । कोर्ट सुनवाई लिए अगली तिथि 27 मई निर्धारित की है। पीड़ित पक्ष कृष्णानंद राय के पुत्र पियूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार सिंह ने कहा कि अफजाल पर कई मुकदमे दर्ज हैं। उनका लंबा आपराधिक इतिहास है। साथ ही गवाह को डराने-धमकाने का भी आरोप है।
गैंगस्टर की कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट उनकी याचिका पहले ही ख़ारिज कर चुका है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वाद दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को आगे चुनौती नहीं दी गईं। इसलिए कोर्ट के आदेश इनपर लागू हैं।
2005 में घटना हुई थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। गैंग के सदस्यों के भय से कोई भी थाने में मुकदमा या न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाता था। आरोपी की ओर से बनाए गए गैंग का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाभ कमाना था। साथ ही गिरोह के अन्य सदस्य मुख्तार अंसारी का आपराधिक इतिहास भी कोर्ट के सामने रखा गया।
गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट ने चार साल की सज़ा सुनाई है। सज़ा के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अफजाल के वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे। अफजाल अंसारी इस बार भी गाजीपुर सीट से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। इस मामले को फैसला उनके राजनीतिक करियर के भविष्य को भी तय करेगा।
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