Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Sitpaur Congress MP Rakesh Rathore has got bail in the rape case

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत, रेप केस में मिली जमानत, इस दिन जेल से आएंगे बाहर

  • सीतानपुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह बुधवार सुबह जेल से रिहा किए जाएंगे। इससे पहले 11 मार्च को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी थी।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, सीतापुरTue, 18 March 2025 08:53 PM
share Share
Follow Us on
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत, रेप केस में मिली जमानत, इस दिन जेल से आएंगे बाहर

दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सांसद राकेश राठौर को मंगलवार को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह बुधवार सुबह जेल से रिहा किए जाएंगे। इससे पहले 11 मार्च को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले में जमानत दे दी थी। विवेचक द्वारा मुकदमे में बीएनएस की धारा 69 बढ़ाने के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। सांसद पक्ष के वकीलों ने बीएनएस 69 में जमानत के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली थी।

मंगलवार को इन याचिका पर बहस हुई और सीजेएम ने जमानत मंजूर कर दी। सांसद की जमानत याचिका मंजूर होने के बाद रिहाई के लिए जेल तक परवाना पहुंचाने की तैयारी है। अभी तक परवाना जिला कारागार नहीं पहंचा है। जमानत मंजूर होने के बाद लोहारबाग स्थित सांसद आवास के बाहर समर्थकों की भीड़ लग गई। हर कोई परिजनों को बधाई देने में जुट गया। बताते चलें कि दुष्कर्म के मामले में सांसद को 30 जनवरी को शहर कोतवाली पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। तब से वह जिला कारागार में बंद है।

ये भी पढ़ें:एटा के प्राचीन मंदिर में टूटी मिलीं मूर्तियां, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
ये भी पढ़ें:बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षागार्डों की गुंडई,VIP और प्रोटोकॉल कर्मियों को पीटा
ये भी पढ़ें:ससुर के साथ होली खेल रही थी बहू, सास ने लगा दी फटकार, नवविवाहिता ने की आत्महत्या

सांसद के वकील ने रखा पक्ष

सांसद राकेश राठौर की तरफ से एडवोकेट वीके सिंह ने धारा 69 पर अपने तर्कों को बहस में रखा। सरकारी पक्ष ने भी जमानत याचिका का विरोध किया। पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दोपहर में सुरक्षित रख लिया था और दूसरे पहर में राकेश राठौर को जमानत दे दी।

जमानत मिलने के बावजूद सांसद की रिहाई बुधवार को हो सकेगी। वकीलों ने बताया की बेल बॉन्ड शाम चार बजे तक जो भी कोर्ट से कारागार को भेजा जाता है उसकी जमानत उसकी रिहाई आज ही हो जाती है और इसके बाद जो आर्डर भेजा जाता है उसमें रिहाई अगले दिन यानी बुधवार को हो सकेगी। सुनवाई के दौरान सांसद के परिजन और उनके समर्थक कचहरी में उपस्थित थे।

अगला लेखऐप पर पढ़ें