man raped girl by feeding rasgulla at wedding accused was arrested after questioning 150 guests शादी में रसगुल्ला खिलाकर अधेड़ ने बच्ची से किया रेप, 150 मेहमानों से पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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शादी में रसगुल्ला खिलाकर अधेड़ ने बच्ची से किया रेप, 150 मेहमानों से पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार

बरेली में एक शादी समारोह के दौरान रसगुल्ला खिलाने का लालच देकर एक अधेड़ ने बच्ची से रेप किया। बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 150 से अधिक बारातियों से पूछताछ कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीMon, 28 April 2025 05:43 PM
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शादी में रसगुल्ला खिलाकर अधेड़ ने बच्ची से किया रेप, 150 मेहमानों से पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार

यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शादी समारोह के दौरान एक अधेड़ ने रसगुल्ला खिलाने का लालच देकर 8 साल की बच्ची से रेप किया। बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने 150 से अधिक बारातियों से पूछताछ कर आरोपी को धर दबोचा।

ये मामला बिशारतगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 अप्रैल को शादी समारोह का कार्यक्रम था। एक बच्ची भी इस शादी में शामिल होने परिवार के साथ आई थी। इस दौरान गांव का ही 47 साल का नंदकिशोर ने बच्ची को रसगुल्ला खिलाने के बहाने टेंट के पीछे लेकर चला गया। वहां उसने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। जब देर तक बच्ची घरवालों को नहीं मिली तो उन्होंने आसपास तलाशी की। इस दौरान बच्ची टेंट के पीछे बदहवासी की हालत में मिली। गंभीर हालत देख परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान उसके साथ दुष्कर्म का खुलासा हुआ।

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परिजनों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। करीब चार दिन में पुलिस ने 150 से अधिक शादी में शामिल हुए मेहमानों से पूछताछ की। इसके बाद आरोपी को धर दबोचा। आरोपी नंदकिशोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जानकारी के मुताबिक उसकी बीवी की 12 साल पहले ही मौत हो चुकी है। जिसके बाद से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा है। शादी में बच्ची को अकेला देख उसने इस घटना को अंजाम दिया। उधर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

बरेली में दिव्यांग लड़की से बलात्कार के दोषी को 14 वर्ष कैद की सजा

उधर, बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने मानसिक रूप से दिव्यांग 19 वर्षीय एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष जेल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने शनिवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) अशोक कुमार यादव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को सजा सुनाई।