चोरी गई सफारी के बीमे का भुगतान देगी फाइनेंस कंपनी
Lucknow News - -जिला उपभोक्ता आयोग ने कार मालिक को माना बीमे का हकदार लखनऊ, संवाददाता।

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने चोरी हुई सफारी गाड़ी के मालिक को बीमे के पांच लाख 98 हजार 340 रुपये, मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार और मुकदमा खर्च के 5 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। यह रकम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 30 दिन के भीतर 9 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। समय से भुगतान न करने पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने मोहिबुल्लापुर अपोजिट अग्रसेन हाइट्स निवासी विवेक कक्कर की अपील पर यह आदेश दिया है। विवेक कक्कर ने जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में दाखिल याचिका में कहा था कि उनकी सफारी कार यूपी 32-ईएस:0270 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। 8/9 जून 2015 की रात को कार उनके घर के बाहर से चोरी हो गई थी। कार चोरी की सूचना पुलिस को 100 नंबर पर दी गई थी। साथ ही 11 जून 15 को एफआईआर दर्ज कराई थी। बीमा कंपनी को 10 जुलाई 15 को क्लेम फार्म भी प्रेषित किया था। पीड़ित ने कंपनी के हेड ऑफिस चेन्नई, रीजनल ऑफिस अलीगंज के आरिफ चैंबर कपूरथला व मोटर डीलर ऑफिस लालबाग क्लेम करते हुए कहा था कि उनका वाहन बीमित अवधि के दौरान चोरी हुआ है। लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए नो-क्लेम कर दिया था कि घटना के 23 दिन देर से कंपनी को सूचना दी और साक्ष्य व स्पष्टीकरण भी नहीं दिए गए। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी व सदस्य प्रतिभा सिंह ने 28 अप्रैल 2025 को बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया। उसकी उस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़ित क्लेम का हकदार नहीं है।
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