बच्ची से बलात्कार करने वाले को 20 साल की सजा
कानपुर में एक कोर्ट ने पनकी में एक बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई...
कानपुर। प्रमुख संवाददाता पनकी में बच्ची से बलात्कार करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, जांच के दौरान बलात्कार से जुड़ी जांच में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए डॉक्टर के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है।
अभियोजक भावना गुप्ता ने बताया कि पनकी में रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ गंगागंज निवासी विनोद सिंह उर्फ मोनू परिहार ने घर में घुसकर बलात्कार किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पाक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी विनोद सिंह को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 साल की कठोर कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। वहीं, धारा 452 में तीन साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धारा 506 में दो वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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